रिश्वतखोर अधिशासी अभियंता, एसडीओ व अवर अभियंता बर्खास्त, होगी 1.10 करोड़ रूपये की वसूली

  • [By: Meerut Desk || 2022-07-13 01:25 IST
रिश्वतखोर अधिशासी अभियंता, एसडीओ  व अवर अभियंता बर्खास्त, होगी 1.10 करोड़ रूपये की वसूली

लखनऊ /मेरठ। प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाई करते हुए 3 रिश्वतखोर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। प्रकरण के अनुसार गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में अस्थाई विद्युत कनेक्शन घोटाला मामले में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एक अधिशासी अभियंता, एक उप खंड अधिकारी और एक अवर अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनके अलावा 14 अन्य दोषी कार्मिकों को दीर्घ दंड तथा एक कार्मिक को लघु दंड दिया गया है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने सोमवार को अस्थाई कनेक्शन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। बर्खास्त किए गए अधिशासी अभियंता प्रभात कुमार सिंह पर ग्रेटर नोएडा में तैनाती के दौरान अस्थाई कनेक्शन जारी करने में लापरवाही, मनमाने ढंग से फैसले लेने के कारण अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह नहीं किए जाने के दोषी पाए गए हैं। त्रिस्तरीय जांच समिति की जांच आख्या पर इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। इनसे 1 करोड़, 10 लाख रुपये की वसूली का आदेश भी हुआ है। जानकारी के अनुसार वीवो मोबाइल कंपनी से आरोपी अभियंताओं ने पहले 4 करोड़ रूपये मांगे थे फिर 33 लाख रूपये में बिजली का कनेक्शन दे दिया था। इस प्रकार उपभोक्ताओं से मिलीभगत करके पावर कारपोरेशन को एक करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया था और अपनी तिजोरी भर ली गई।   


क्या था मामला:  ग्रेटर नोएडा में तत्कालीन उप खंड अधिकारी ग्रेटर नोएडा चंद्रवीर तथा तत्कालीन अवर अभियंता विशाल शर्मा के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें थीं, जो जांच में सही पाई गई हैं। विवो मोबाइल कंपनी सहित कई बड़ी कंपनियों व फर्मों को इन दोनों ने अस्थाई कनेक्शन देने में लारवाही बरती। उप खंड अधिकारी से 26 लाख 98 हजार 909 रुपये तथा अवर अभियंता से 23 लाख 17 हजार 508 रुपये की वसूली का भी आदेश दिया गया है। जिन 13 कार्मिकों को दीर्घ दंड दिया गया है। उनकी वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोक दी गई है। लघु दंड पाने वाले कार्मिक की वेतन वृद्धि को अस्थाई रूप से रोका गया है। अधिशासी अभियंता राकेश मोहन तथा संजय कुमार की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, सहायक अभियंता पंकज कुमार राठौर की दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, उप खंड अधिकारी प्रेम शंकर शर्मा की चार वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, उप खंड अधिकारी शिव कुमार की दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, उप खंड अधिकारी होपेंद्र कुमार तथा सहायक अभियंता संजुल कुमार की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, सहायक अभियंता नरेंद्र कुमार तथा अवर अभियंता साजिद अहमद की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, अवर अभियंता जय सिंह वर्मा तथा महेश कुमार की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, अवर अभियंता बृज किशोर राय, डालचंद्, राजकुमार तथा अरविंद की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक, अवर अभियंता सुभाष गौतम की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक तथा अवर अभियंता नीरज गुप्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश किया गया है। इनमें से तमाम तत्कालीन कार्मिकों से बड़ी धनराशि की वसूली का आदेश भी दिया गया है। जाँच में सिद्ध हो गया कि अभियंताओं ने भरी भरकम रिश्वत लेकर पावर कारपोरेशन को करोड़ों रूपये चूना लगा दिया। 

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