गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में हाजी इजलाल और शीबा समेत अन्य को आजीवन कारावास

  • [By: Meerut Desk || 2024-08-05 18:07 IST
गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में हाजी इजलाल और शीबा समेत अन्य को आजीवन कारावास

मेरठ। जनपद के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तीन लड़कों की हत्याकांड में अदालत ने इजलाल कुरैशी और शीबा समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सभी आरोपी जेल में हैं। कचहरी में बड़ी संख्या पुलिस और पीएसी तैनात रही। किसी को भी चेकिंग के बिना अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत तमाम आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास के साथ साथ सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

बहस पूरी सजा का एलान: गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में वादी पक्ष और सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ये हत्याकांड जघन्य हत्याकांड की श्रेणी में आता है, ऐसे में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मुलजिमों का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तीन शवों के टुकड़े नहीं किए गए, यह सिर्फ मीडिया ट्रायल है। ऐसे में यह दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी और वादी पक्ष के वकील की तरफ से बहस की गई कि तीनों युवकों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ। छुरे से उनके गले काटे गए। गोलियां मारी गईं। पाइपों से पीटा गया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। इसलिए ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज अदालत से उठ गए। लंच के बाद वह वापस अदालत पर पहुंचे और फैसला सुनाया।

क्या था मामला: 23 मई 2008 की दोपहर बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बालैनी नदी के किनारे तीन युवकों के शव पड़े मिले। इनकी पहचान मेरठ निवासी सुनील ढाका(27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि(22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्ज्वल(23) निवासी गांव सिरसलगढ़ बागपत के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर की। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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शीबा हत्या के लिए उकसाने की आरोपी: हाजी इजलाल की महिला मित्र शीबा को हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 16 साल बाद दो अगस्त को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन-2 पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श और शीबा सिरोही पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए दोषी करार दिया। दो आरोपी इसरार और माजिद की मौत हो चुकी है। एक आरोपी शम्मी जेल में है, उसका ट्रायल चल रहा है। परवेज की हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है। दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को आज सजा सुनाई गई।

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