60 दिन शराब-मांस बिक्री पर प्रतिबंध: योगी आदित्यनाथ

  • [By: Lucknow Desk || 2024-10-10 21:08 IST
60 दिन शराब-मांस बिक्री पर प्रतिबंध: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में शराब-मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध आदेश जारी कर दिया है। 

दरअसल प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुके हैं। महाकुंभ मेला 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस साल पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस मेले में देश-दुनिया से श्रद्धालु आकर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे।

महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 13 अखाड़ों, खाक चौक, दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों न हिस्सा लिया था। इसमें योगी ने आदेश दिया कि महाकुंभ 2025 के दौरान पूरे 2 महीने प्रयागराज में मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोगों की धार्मिक आस्था और भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस आदेश का दिल से सम्मान करें और इसे दिल से मानें।

आज प्रदेश की योगी सरकार की ओर से इस आदेश से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि महाकुंभ के दिनों में ब्रह्मलीन होने वाले साधु-संतों की समाधि के लिए जमीन जल्दी ही आरक्षित कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में गोहत्या अपराध है और इस अपराध को करने वाले को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा गोवंश संरक्षित हैं। 

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