सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की कुलपति के ख़िलाफ़ ग़बन/भ्रष्टाचार के आरोप में हाई कोर्ट में जनहित याचिका 

  • [By: Meerut Desk || 2024-07-09 15:14 IST
सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की कुलपति के ख़िलाफ़ ग़बन/भ्रष्टाचार के आरोप में हाई कोर्ट में जनहित याचिका 

मेरठ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की चौधरी चरणसिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की कुलपति प्रो संगीता शुक्ला के ख़िलाफ़ गंभीर भ्रष्टाचार और ग़बन के आरोप लगाते हुए छात्रा नीतू ने इलाहबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाख़िल की। हाई कोर्ट ने 13 मई 2024 के अपने आदेश से याचिका में कुलपति के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और ग़बन के गंभीर आरोपों को देखते हुए याची नीतू को महानिबंधक के समक्ष 50 हजार रूपये सुरक्षा हर्जाना जमा करने का आदेश दिया है। 

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दरअसल चौधरी चरणसिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की कुलपति प्रो संगीता शुक्ला के ख़िलाफ़ गंभीर भ्रष्टाचार और ग़बन के आरोप लगाते हुए नीतू नामक ने इलाहबाद हाई कोर्ट में दाख़िल की गई एक जनहित याचिका में वर्णित गंभीर आरोपों को देखते हुए हाई कोर्ट ने याची नीतू से सुरक्षा हर्जाना के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50 हजार रूपये का डिमांड ड्राफ़्ट जमा करने का आदेश दिया था जिसे याची नीतू ने जमा करा दिया है। इसके बाद  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नीतू की याचिका पर विपक्षी संख्या चार एवं अन्य को नोटिस जारी कर ज़वाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 अगस्त 2024 को होगी।

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ग़ौरतलब है कि याची नीतू की इस याचिका की सुनवाई  इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास कुमार की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने कहा है कि यदि आरोप सही प्रतीत होते है तो आगे सुनवाई की जाएगी और यदि आरोप निराधार निकले तो याची की 50 हजार की राशि की जब्त कर लिया जायेगा। 

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विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत दो कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ छात्रनेता अरुण खटाना ने शिकायत की है। छात्रनेता ने अपने शिकायती पत्र में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत दो कर्मचारियो के रिश्वतखोरी और अन्य भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। छात्रनेता ने दोनों कर्मचारियों पर आय से अधिक संपत्ति समेत अन्य कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए है। शिकायती पत्र मिलने के बाद राजभवन ने चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त मामले में जांच कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।  

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