भ्रष्टाचार के मामले में संपत्ति ज़ब्त और मौत की सज़ा 

  • [By: National Desk || 2024-11-27 14:18 IST
भ्रष्टाचार के मामले में संपत्ति ज़ब्त और मौत की सज़ा 

भ्रष्टाचार के एक मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है। दरअसल यह मामला चीन का है। ग़ौरतलब है कि चीन में बहुत ही सख्त कानून व्यवस्था है। 

बैंक ऑफ़ चाइना के पूर्व अध्यक्ष लियू लियनंगे को भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। चीन के पूर्वी शडांग प्रान्त की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध होने पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लियू को 12 करोड़ 10 लाख युयान से अधिक की रिश्वत लेते हुए पाया गया। अदालत ने आरोपी लियू की तमाम संपत्ति को ज़ब्त करने के साथ ही उसे मौत की सज़ा का आदेश सुना दिया। 

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